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Hazaribagh: धमकी देने के आरोप में पीएलएफआई के तीन सदस्य को चौपारण पुलिस ने खूंटी से किया गिरफ्तार

Hazaribagh: चौपारण के व्यावसायियो को पीएलएफआई के नाम पर धमकी देने के आरोप में पीएलएफआई के तीन सदस्य को चौपारण पुलिस ने खूंटी से किया गिरफ्तार।। बरही डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16/01/23 को संध्या करीब 5-6 बजे के बीच चौपारण थाना क्षेत्र के पाँच व्यवसायियों को

मोबाइल नम्बर 8210070761 से पी0एल0एफ0आई0 का धमकी भरा पोस्टर भेजा गया तथा कुछ

देर पश्चात दो व्यवसायियों को धमकी भरा ऑडियो क्लिप वाट्सएप के माध्यम से भेजा गया। इस

संबंध में प्राप्त आवेदन पर चौपारण थाना कांड सं0-20/23 दिनांक 17/01/23 धारा- 185/187

भा0द0वि0 एवं 17 CLA Act दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। उल्लेखनीय है कि विगत

29/12/22 को भी चौपारण बाजार स्थित शशि चन्द्रवंशी (दैनिक जागरण पत्रकार) के मोबाइल दुकान

पर अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा पी0एल0एफ0आई0 का पोस्टर चिपका कर फायरिंग की घटना को

अंजाम दिया गया था, जिसमें तीन संलिप्त अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी

गयी है । उक्त घटना के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग द्वारा अनुमंडल पुलिस

पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में S.I.T. का गठन किया गया था, जो हरेक बिन्दु पर जाँच और

छापामारी कर रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 16/01/23 को घटित घटना में गठित टीम द्वारा त्वरित

कार्रवाई करते हुए पी0एल0एफ0आई0 के तीन सक्रिय सदस्य को खूँटी से गिरफ्तार किया गया। इन

सभी से पुछताछ के क्रम में बहुत अहम जानकारी प्राप्त हुआ है, जिस बिन्दु पर पुलिस अभी काम कर

रही है। दोनो घटना में अभी तक छः अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी

गयी है, शेष संलिप्त अन्य की तालाश जारी है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार की जायेगी। गिरफ्तार किये गये

इन पी0एल0एफ0आई0 के सदस्य के विरुद्ध राँची एवं खूँटी जिला के विभिन्न थानों में दर्जनों कांड

दर्ज है। पी0एल0एफ0आई0 का हेड राजेश गोप के निर्देश पर ये तीनो काम करता है, जिसमें बिजु

मुंडा पूर्व में नक्सली कांड में जेल गया था। करीब पाँच वर्ष जेल में रहने के पश्चात विगत एक माह पूर्व

जमानत पर मुक्त हुआ है। प्रभुदान कन्डुलना द्वारा लेवी वसुलने का काम तथा हथियार को संगठन

तक पहुँचाना एवं पुलिस की गतिविधि पर पैनी नजर रखना। छोटी टोपनो द्वारा अपने नाम से सीम

लेकर अपने पति बिजु मुंडा के माध्यम से राजेश गोप तक भेजती थी। उक्त तीनों पी0एल0एफ0आई0

का सदस्य है, जो इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। इस कांड में निम्नलिखित गिरफ्तारी

गिरफ्तारी:-

1. बिजु मुंडा उम्र 29 वर्ष पे जगरनाथ मुंडा 0सा0- सांगोर, थाना- कर्रा, जिला- खूँटी।

2. छोटी टोपनो उम्र 24 वर्ष पति बिजु मुंडा दोनो सा0- सांगोर, थाना- कर्रा, जिला- खूँटी।

3. प्रभुदान कंडुलना उम्र थॉमस कंडुलना 0स्व 0वर्ष पे 35, साकरमडीह चापी 0, थाना- कर्राखूँटी जिला ।

बरामदगी:-

इंटेल कम्पनी का किपैड मोबाइल एवं इनफिनिक्स कम्पनी का स्क्रीन टच मोबाइल सीम लगा हुआ।

 

• गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

01. कर्रा थाना काण्ड सं0-61/- धारा 18147/148/149/290भा0वि05027

आर्म्स एक्ट एंव 17

0एल/सीएएक्ट (0

02. कर्रा थाना काण्ड सं0-80/-धारा 16302/201/34 भा0विद्यदर)

03. कर्रा थाना काण्ड सं0-19/-धारा 1925)1-b)A,26,35 Arms Act. एंव एक्ट 0ए0एल0सी 17

04. कर्रा थाना काण्ड सं0-23/17 धारा-25(1-b)A.26.35 Arms Act. एवं एक्ट 0ए0एल0सी 17

05. कर्रा थाना काण्ड सं0- 09/17 धारा-147/148/149/341/342/323/506/379/435/427/353/307

भा0द0वि0, आर्म्स एक्ट 27

06. इटकी थाना काण्ड सं0- 02/19

07. कर्रा थाना काण्ड सं0-74/-धारा 18147/148/149/341/323/307/324/325/447 भा०वि०द०, 27

, आर्म्स एक्ट

08. खुंटी थाना काण्ड सं0- 192/-धारा 18365/302/34 भा0वि0द0, आर्म्स एक्ट 27 एवं 0एल0सी 17

एक्ट 0ए

09. धुर्वा थाना काण्ड सं0- 144/18

10. धुर्वा थाना काण्ड सं0- 194/-धारा

एवंएक्ट 0ए0एल0सी 17

11. कर्रा थाना काण्ड सं0-23 / 2001

18147/148/149/323/353/307 भा0वि0द0, आर्म्स एक्ट 27

 

 

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