संवाददाता लक्ष्मीकांत तिवारी
जन दूत न्यूज़ देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधकारी द्वारा शादी-विवाह व अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि दिनांक-01.11.2020 के प्रभाव से कन्टेनमेन जोन के बाहर बंद स्थानों में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ सभा/कार्यक्रम/आयोजन की अनुमति दी गयी है। वहीं कन्टेनमेन जोन के बाहर खुले स्थानों में ग्राउंड/स्पेस के आकार अनुसार अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ सभा/कार्यक्रम/आयोजन की अनुमति दी गयी है एवं इस दौरान सरकार द्वारा जारी किये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

इसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधकारी, देवघर द्वारा शादी-विवाह व अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजन के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देश इस प्रकार है
- आयोजन के दरम्यान आयोजक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- आयोजक के द्वारा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा कि आयोजन स्थल पर दो कुर्सियों के बीच 6 फीट की न्यूनतम दूरी हो एवं यदि लोगों को खड़े होने की उम्मीद हो तो लोगों के खड़े होने के लिए 6 फीट की न्यूनतम दूरी के साथ जमीन पर गोल घेरा बनाया जाय।
- आयोजन स्थल पर सभी लोगों को आपस में 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- शादी-विवाह व अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजनमें शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- शादी-विवाह व अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजन से पूर्व व बाद में आयोजक द्वारा आयोजन स्थल को सैनेटाईजड कराया जाना आवश्यक होगा।
- आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन सभाओं में केवल वैसे व्यक्ति ही शामिल हों, जिनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण न हो।
- नियमित अंतराल पर आयोजक को लोगों से अपील करना होगा कि वे फेस कवर पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें एवं हाथों की साफ-सफाई बनाए रखें। रिपोर्टर – लक्ष्मी कांत तिवारी, देवघर