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रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार, भेजी गईं जेल, जा सकती है विधायकी

झारखंड की एक अदालत ने रामगढ़ में एक निजी औद्योगिक कंपनी के परिसर में गोलीबारी से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी और छह अन्य को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक को हजारीबाग केंद्रीय कारागार ले जाया गया। अगस्त 2016 में रामगढ़ के रजरप्पा पुलिस थाना स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड के परिसर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दो लोग मारे गए थे

क्या है पुरा मामला

हजारीबाग के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को साल 2016 में हुई फायरिंग के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इसी मामले में स्थानीय भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित 13 आरोपियों को भी 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी माना है। गुरुवार को अदालत के इस फैसले के बाद विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके पहले कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

जज पवन कुमार की कोर्ट इस मामले में 12 दिसंबर को सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। संभावना जताई जा रही कि विधायक को तीन साल से अधिक की सजा होगी। इस वजह से दोषी करार दिए जाने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया। सजा की अवधि तीन वर्ष से अधिक होने पर उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। उस समय ममता देवी जिला परिषद की सदस्य थीं। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। सरकारी वाहनों में तोड़-फोड़ की जाने लगी।

 

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