राँची: राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई तक के लिए बढ़ी, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुआ निर्णय
राज्य में 6 मई तक अब दुकानें (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी
राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय़ लिया है. अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रुप से करना होगा. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबन्धन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया. अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी, इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी, इस बैठक में यह अहम फैसला भी लिया गया . राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है .
● बढ़ते कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 29 अप्रैल से 06 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है
● राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले में 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 06 मई सुबह 06 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रभावी रहेगा…
● राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 03 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे, वैसे व्यक्ति जिनके पास वैध कागजात होंगे या अतिआवश्यक कार्य से बाहर निकलें होंगे उन्हें जरूरत की दस्तावेजों को दिखना अनिवार्य होगा..
*👉जानें कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी
• स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें अपने नियत समय पर ही खुलेगी।
• जन वितरण प्रणाली की दुकान दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेगी।
• पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट के दुकान अपने समय पर ही खुलेंगे एवं बंद होंगे।
• राशन दुकान, किराना स्टोर सिर्फ 2 बजे तक खुली रहेंगी। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
• फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं सिर्फ 2 बजे तक ही खुली रहेंगी।
• होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
• नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
• सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी.
• वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे
• सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
• कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दो बजे तक बंद हो जाया करेंगी।
• औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी.
• निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है, लेकिन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है।
• ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, जो दो बजे तक ही किया जा सकेगा। डिलीवरी व पिकअप भी दो बजे तक ही इजाजत होगी।
• जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने भी 2 बजे तक खुली रहेंगी।
• वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज भी 2 बजे तक खुले रहेंगे।
• कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है।
• भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर दो बजे तक खुले रहेंगे।
• बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। लेकिन यह दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी।
• राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे.
• समाहरणालय खुला रहेगा.
• नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन यह भी दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी।
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे.
• कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
• शराब दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी.
*👉ये सेवाएं रहेंगी बंद
• सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
• सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
• शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
• धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
• स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
• झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
• सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा .
• सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
• स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
• बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.
• हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
• किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।
• बिना मास्क के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी।
👉राज्य सरकार के आदेश जो सबको अनुपालन करना है:-
• फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, आने-जाने और परिवहन और गाड़ी में भी लोगों को मास्क पहनना होगा।
• सोशल डिस्टेंस में चलना है, कहीं भी थूकने पर पाबंदी रहेगी।
• 65 साल से ऊपर एवं 10 साल से नीचे के लोग अपने अपने घरों में ही रहें।
• लोगों से मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु डाउनलोड करवाना अनिवार्य है।
• किसी तरह के आयोजन में यह गाइडलाइन रहेगा। आयोजक थर्मल स्कैनिंग करेंगे, हैंड वॉश और सेनिटाइजर की व्यवस्था जुटान वाले स्थानों पर करेंगें।
• आयोजक ऐसे चेयर लगाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। सबको आपस में दूर रहकर ही सारे आयोजन करना है। फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
• अगर कोई आयोजन है तो वह स्थान सैनिटाइज्ड होना जरूरी है। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि ए-सिंप्टोमेटिक लोग उसमें शामिल नहीं हो।
• आयोजन स्थल पर लोगों से अपील होते रहे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना कर रहे और हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करते रहें।
👉दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है..
• दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम एंट्री पॉइंट पर होना चाहिए।
• दुकान में उतने ही लोग अंदर जाएंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके।
• सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
• दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबल, काउंटर समेत अन्य स्थानों को नियमित सैनिटाइज करते रहना होगा।
• अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसको ड्यूटी पर नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
• अगर किसी भी खरीदार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी|
सामान्य ऑक्सीजन स्तर वाले संक्रमित जेनरल वार्ड में शिफ्ट किए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की काफी किल्लत देखी जा रही है. इसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है, उसके बाद भी वेऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए. इसके लिए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए.
विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाएं
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे रिम्स अथवा बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें. यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों मे इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी. यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है औऱ किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है.
जिलों में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं. इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमितों तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधितों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके.
कॉरपोरेट जगत से लें सहयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवस्थित उद्योगों से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं. इसके तहत कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य में कोरोना संक्रमितों को उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. कॉरपोरेट जगत से सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद मिल सकेगी.
इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त -सह -स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सचिव श्री पूजा सिंघल और सचिव श्री अमिताभ कौशल उपस्थित थे.